नियमों का पालन न करने पर जिम संचालकों पर होगी कार्रवाई

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जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप राय ने जिम संचालकों से कोविड-19 के नियमों का पूरी तरह से पालन करने के निर्देश देते हुए कहा कि जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। उन्होंने हर बैच के बाद जिम को सेनेटाइज करने समेत अन्य बारीकियों पर ध्यान रखने की हिदायद दी। साथ ही कहा कि नियम न मानने पर जुर्माना लगाया जायेगा।
शनिवार को एएसपी प्रदीप राय ने कोतवाली में जिम संचालकों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि जिम में भीड़ भाड़ नहीं होने देनी है और हर व्यक्ति के बीच छ: फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी। हर बैच खत्म होने के बाद मशीनों सहित पूरे जिम को सेनेटाइन करना होगा। जिम आने वाले लोगों की जानकारी रजिस्ट्रर में प्रतिदिन दर्ज करनी होगी और जिम में प्रवेश करने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग भी करनी होगी। बिना मास्क के कोई भी जिम में प्रवेश नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जरा सी लापरवाही जिम संचालकों के बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। नियमों का पालन न होने पर जुर्माना भी लगाया जायेगा। यदि संक्रमण का मामला सामने आता है तो कोविड-19 की गाइड लाइन के अनुसार जीम सील हो सकता है। उन्होंने कहा कि सभी जिम संचालकों से कैमरा लगाने को कहा। इस मौके पर पुलिस उपाधीक्षक अनिल जोशी, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज रतूड़ी आदि उपस्थित रहे। दरअसल, कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए मार्च माह में लॉकडाउन से पूर्व ही जिम व व्यायामशाला खुलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जिम बंद होने से युवा निराश थे। वहीं जिम संचालक भी आर्थिक संकट से जूझने लगे। अनलॉक वन और टू में जिम खोलने की अनुमति न मिलने से जिम संचालक निराश थे। वे बार-बार सरकार से जिम खोलने की अनुमति की मांग रहे थे। सरकार ने अब जिम खोलने की अनुमति दी है।

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