प्रीमियम की राशि ब्याज के साथ लौटाने के आदेश
नई टिहरी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष जज योगेश कुमार गुप्ता और आयोग के सदस्यों में विनोद रतूड़ी और गीतांजलि सजवाण ने मधुबाला बनाम बजाज कैपिटल इंश्योरेंस व अन्य के मामले में इंश्यारेंस कंपनियों को बीमा पालिसी की प्रथम किश्त की मूल धनराशि 32 हजार रूपये 10 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस लौटाने के साथ ही शिकायत कर्ता को मानसिक क्षति के लिए 20 हजार और व्यय के लिए 5 हजार रुपये देने आदेश दिए हैं। आयोग के सदस्य विनोद रतूड़ी ने बताया कि शिकायतकर्ता मधुबाला निवासी सेक्टर टूसी नई टिहरी की शिकातय पर यह वाद 4 जनवरी 2021 को दर्ज किया गया। जिसकी अंतिम सुनवाई 3 फरवरी 2023 को कर इसमें यह फैसला सुनाय गया। शिकायतकर्ता का कहना रहा कि बजाज कंपनी के ऐजेंटों ने पेट्रोल पंप के समीप बांटे गये एक कूपन के माध्यम से उन्हें बौराड़ी के हिमालयन होटल में गिप्ट देने को लेकर बुलाया। इस दौरान उन्हें कंपनी की पालिसी लेने के लिए दबाव बनाया गया। दबाव के चलते पालिसी करने के लिए वे मान गये। शिकायत कर्ता ने 10 जनवरी 2019 को 32 हजार की धनराश कंपनी के खाते में आईसीआई बैंक के माध्यम से डाली। धनराशि जमा करने के बाद भी पालिसी का बांड नहीं भेजा गया। जिससे मानसिक रूप से परेशान होकर कंपनी को 17 जुलाई 2020 को नोटिस भेजा। विपक्षियों ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। विपक्षियों ने जवाब में बताया कि शिकायतकर्ताओं ने अपनी मर्जी ये प्रीमियम की राशि एक्साईड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खाते में डाली, वे इस मामले में मात्र ब्रोकर हैं। लेकिन आयोग ने शिकायतकर्ता के वकील सोहन सिंह ओर विपक्षीगणों को सुनने के बाद निर्णय दिया कि इंश्योरेंसे कंपनी शिकायतकर्ता की प्रीमियम की राशि दस प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने के साथ ही मानसिक क्षति के लिए 20 हजार व व्यय के लिए 5 हजार की राशि शिकायत कर्ता को प्रदान करें।