नाबालिग बच्चों के वाहन चलाने पर अभिभावकों के काटे 25-25 हजार के चालान
जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : पौड़ी गढ़वाल में नाबालिग बच्चे को वाहन देना परिजनों को महंगा पड़ा है। पुलिस ने नाबालिग के वाहन चलाने पर दस अभिभावकों के 25-25 हजार रुपये के चालान काटे और वाहन भी सीज कर दिये है। दरअसल पौड़ी, श्रीनगर और कोटद्वार शहर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने रैश ड्राइविंग करने पर वाहनों को रोका। पूछताछ से पता चला कि वाहन चालक नाबालिग है जिसके बाद मोटर वाहन अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई।
जनपद पुलिस के सोशल मीडिया कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार नाबालिग के अभिभावकों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1988 (संशोधित 2019) की धारा 199अ (1) के अन्तर्गत के तहत कार्यवाही की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने जिले के समस्त थाना प्रभारियों को उनके थाना क्षेत्रों में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर उनके अभिभावकों एवं वाहन स्वामियों विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। अभियान के दौरान 5 से 9 दिसम्बर तक श्रीनगर पुलिस ने तीन, पौड़ी पुलिस ने एक, कोटद्वार पुलिस ने दो और यातायात पुलिस कोटद्वार/श्रीनगर ने चार नाबालिग किशोरों को वाहन चलाते हुए पाए जाने पर उनके अभिभावकों/वाहन स्वामी के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की गई है। साथ ही वाहनों को मौके पर ही नियमानुसार मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत सीज किया गया। उक्त अभियान लगातार जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 (संशोधित 2019) की धारा 199अ(1) के अन्तर्गत नाबालिग द्वारा किए गए अपराध पर उनके अभिभावक/वाहन स्वामियों को दोषी माना जाएगा। उन्होंने अभिभावकों से नाबालिग बच्चों को वाहन न देने की अपील की है।