प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अंतिम तिथि नहीं बढ़ाने पर हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव किया तलब
नैनीताल । हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की तिथि आगे नहीं बढ़ाने पर शिक्षा सचिव को सोमवार पांच अप्रैल को तलब किया है। गौरतलब है कि जुलाई 2020 में सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीटीईटी) होना था, वह जनवरी 2021 में ही हो पाया। परीक्षा के नतीजे फरवरी 2021 में ही आ सके । इस बीच राज्य सरकार द्वारा दिसंबर व जनवरी 2021 में 10 जिलों में 2248 रिक्तियों को भरने हेतु, भर्ती प्रक्रिया को आरंभ कर दी, जबकि सीटीईटी प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिसंबर 2020 ध् जनवरी 2021 में ही रख दी। इस वजह से जिन अभ्यर्थियों के नतीजे फरवरी 2021 में आए, बिना उनकी किसी गलती के उनको आवेदन से वंचित रख दिया गया।
गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में पौड़ी गढ़वाल के समाजसेवी अनुपंत की जनहित याचिका पर सुनवाई हुईं। सरकार की ओर से कहा गया कि वह 2021 फरवरी में आए सीटीईटी परिणामों के संबंध में शिथिलता नहीं दी जाएगी। इस पर न्यायालय ने शिक्षा सचिव को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का आदेश दिया है। पूर्व में समाजसेवी रविंद्र जुगरान की जनहित याचिका पर असिस्टेंट टीचर एल टी ग्रेड के आवेदकों को राहत देते हुए कोर्ट ने सीटीईटी सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया था।