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गुड़िया रेप और हत्या मामले में आरोपी नीलू दोषी करार, 11 मई को सुनाई जाएगी सजा

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शिमला, एजेंसी। शिमला के कोटखाई में गुड़िया रेप और हत्या मामले में सीबीआई की अदालत ने आरोपी नीलू को दोषी करार दिया है। दोषी नीलू को सीबीआई की विशेष अदालत में वीडियो कन्फ्रेसिंग से पेश किया गया। अब सजा पर 11 मई को सुनवाई होगी।
हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्याकांड मामले में बुधवार को सत्र न्यायाधीश शिमला की विशेष अदालत ने चिरानी नीलू को दोषी करार दिया। मामले की सुनवाई 2रू53 पर शुरू हुई और आठ मिनट में ही आरोपी को दोषी करार दिया गया। अब सजा देने के बारे में सुनवाई 11 मई को होगी। हालांकि नीलू आरोपों से इस दौरान भी इंकार करता रहा।सुनवाई सत्र न्यायाधीश शिमला राजीव भारद्वाज की विशेष अदालत में वर्चुअल तरीके से हुई। आरोपी को कंडा जेल से वर्चुअल तरीके से पेश किया गया। एक और मामले में भी नीलू को नाहन की एक अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना रखी है।
गौर हो कि 4 जुलाई, 2017 को शिमला जिले के कोटखाई की एक छात्रा स्कूल से लौटते समय लापता हो गई थी। 6 जुलाई को कोटखाई के तांदी के जंगल में पीड़िता का शव मिला। जांच में पाया गया कि छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में छह आरोपी पकड़े गए। इनमें राजेंद्र सिंह उर्फ राजू निवासी हलाइला, सुभाष बिष्ट निवासी गढ़वाल, सूरज सिंह, लोकजन उर्फ छोटू निवासी नेपाल और दीपक निवासी पौड़ी गढ़वाल कोटद्वार शामिल थे। इनमें से सूरज की कोटखाई थाने में 18 जुलाई, 2017 की रात हत्या कर दी गई।
आरोप था कि राजू की सूरज से बहस हुई और उसके बाद राजू ने उसका कत्ल कर दिया। हालांकि, बाद में इस मामले में एक नया मोड़ आया और इन सभी आरोपियों को जेल से रिहा कर दिया गया। सीबीआई ने इस मामले की जांच के बाद सभी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया था, जिसका ट्रायल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया और अप्रैल 2018 को नीलू को हिरासत में लिया गया। इस मामले में सीबीआई ने 55 गवाहों के बयान दर्ज किए।

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