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राजाजी पार्क में अवैघ कब्जे पर सभी पक्षों से जवाब तलब

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नैनीताल। हरिद्वार से 14 किलोमीटर आगे राजाजी नेशनल पार्क के भीतर कुनाऊ गांव में हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें सभी विपक्षियों से अगले शुक्रवार तक जवाब पेश करने को कहा गया है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई। सुनवाई में अतिक्रमणकारियों ने प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि उन्हें वहां से न हटाया जाए, लेकिन याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इसका विरोध किया। हरिद्वार के अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि मुनि चिदानंद की ओर से हरिद्वार से 14 किलोमीटर आगे राजाजी नेशनल पार्क के भीतर कुनाऊ गांव में वन विभाग की भूमि पर 2006 से निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद भी वन विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। याचिकाकर्ता ने निर्माण कार्य पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

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