उत्तराखंड

वृद्घावस्था पेंशन के नियमों में संशोधन से बुजुर्गों को राहत

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हल्द्वानी। वृद्घावस्था पेंशन के नियमों में संशोधन से तमाम लाभार्थियों को बड़ी राहत मिली है। समाज कल्याण विभाग की नई व्यवस्था के तहत अब बालिग पुत्र के माता-पिता भी वृद्घावस्था पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। शासन के नए आदेश के बाद हल्द्वानी तहसील क्षेत्र में पेशन के लिए एक सप्ताह में 150 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। हल्द्वानी तहसील में तैनात सहायक समाज कल्याण अधिकारी राहुल आर्या ने बताया कि पहले शासन स्तर से पुत्र के बालिग होने पर वृद्घ माता-पिता दोनों को वृद्घावस्था पेंशन नहीं मिल पा रही थी। जिसके लिए शासन स्तर से न्यूनतम मासिक आय 4 हजार रुपये होने का मानक भी रखा गया था। पहले के आदेश के चलते हजारों वृद्घ माता-पिता योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। अब शासन स्तर से शासनादेश में संशोधन कर दिया गया है। प्रमुख सचिव समाज कल्याण एल फैनई के हस्ताक्षर से जारी आदेश के मुताबिक अब बालिग पुत्र के वृद्घ माता-पिता भी वृद्घावस्था का लाभ ले सकेंगे। इसके बाद तहसील दिवस पर एक दिन में ही 100 से अधिक लोगों ने वृद्घावस्था पेंशन के लिए आवेदन किया है।

 

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