उत्तराखंड

आचार संहिता लागू होने के साथ पोस्टर हटाने शुरु

Spread the love
Backup_of_Backup_of_add

अल्मोड़ा। निर्वाचन आयोग की घोषणा के बाद जिले में आचार संहित लागू कर दी गई है। जिले में 19 अप्रैल को मतदान होगा। चार जून मतगणना के दिन तक धारा 144 लागू रहेगी। आचार संहिता की घोषणा होते ही प्रशासन ने सरकारी संपत्तियों से बैनर पोस्टर हटाने शुरू कर दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत ने प्रेस वार्ता में कहा कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी सभा या बैठक का आयोजन संबंधित आरओ या एआरओ की अनुमति के बाद ही हो सकेगा। कानून व्यवस्था में लगे सुरक्षा बलों, कार्मिकों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, पीएसी के अलावा कोई भी व्यक्ति जिले की सीमा के अंदर अस्त्र-शस्त्र, आग्नेय अस्त्र, धारदार घातक हथियार एवं लाठी-डंडा लेकर नहीं चलेगा। जुलूस निकालने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। धरना प्रदर्शन, सभा के अलावा लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं होगा। यह प्रतिबंध शादी-बारात एवं शव यात्राओं पर लागू नहीं होगा। सार्वजनिक स्थान पर किसी के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग, उत्तेजक नारे नहीं लगेंगे। झूठी अफवाहों या खबरों को प्रकाशित करना बैन होगा। धार्मिक संस्थानों में चुनाव प्रचार-प्रसार नहीं होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!