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सचिन पायलट खेमे के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस, हाईकोर्ट के आदेश को देगी चुनौती

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जयपुर। राजस्थान कांग्रेस के व्हीप प्रमुख महेश जोशी ने शुक्रवार को कहा कि वह 24 जुलाई के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर द्वारा उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और 18 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता कार्यवाही को स्थगित करने के लिए कहा गया था।
विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने 24 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के दो दिन बाद व्हीप प्रमुख ने शीर्ष अदालत का रुख किया है। अधिवक्ता वरूण चोपड़ा के माध्यम से दायर इस याचिका में महेश जोशी ने कहा है कि कि श्किहोतो होलोहानश् प्रकरण में 1992 में शीर्ष अदालत के फैसले के आलोक में हाईकोर्ट का आदेश पहली नजर में ही असंवैधानिक और गैरकानूनी है।
शीर्ष अदालत ने इस मामले में अपने फैसले में कहा था कि अयोग्यता की कार्यवाही पर फैसला करने का अधिकार अध्यक्ष का है और इस प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप की इजाजत नहीं है। राजस्थान विधानसभा स्पीकर सी पी जोशी ने 29 जुलाई को हाईकोर्ट के 24 जुलाई के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। हाईकोर्ट ने कांग्रेस के इन बागी विधायकों को जारी अयोग्यता नोटिस के मामले में यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश दिया था।
अध्यक्ष ने अपनी अपील में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए कहा था कि यह असंवैधानिक है ओर संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में प्रत्यक्ष अतिक्रमण है। विधानसभा स्पीकर ने अधिवक्ता सुनील फर्नाण्डीज के माध्यम से दायर अपनी अपील में दावा किया है कि हाईकोर्ट का आदेश 10वीं अनुसूची के तहत, सदन की कार्यवाही में सीधा हस्तक्षेप है जिसकी संविधान का अनुच्टेद 212 अनुमति नहीं देता है। अपील में यह भी कहा गया है कि हाईकोर्ट का आदेश इन बागी विधायकों के मामले में यथा स्थिति बनाए रखने की किसी वजह को उजागर नहीं करता है।
विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस की शिकायत पर इन बागी विधायकों को 14 जुलाई को कारण बताओ नोटिस दिया था। कांग्रेस का कहना था कि इन विधायकों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया और विधायक दल की दो बैठकों में हिस्सा नहीं लिया है। सचिन पायलट और अन्य बागी विधायकों ने उन्हें विधानसभा अध्यक्ष से मिले अयोग्यता के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
इससे पहले, अध्यक्ष सीपी जोशी ने हाईकोर्ट के 21 जुलाई के उस आदेश के खिलाफ दायर अपनी याचिका 27 जुलाई को वापस ले ली थी जिसमें उपमुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किए जा चुके सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की कार्यवाही 24 जुलाई तक स्थगित करने के लिए कहा गया था।

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