उत्तराखंड

खाद्य संरक्षा विभाग का 2 नवंबर से विशेष निरीक्षण अभियान

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नई टिहरी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के जिला अभिहित अधिकारी एमएन जोशी ने कहा कि खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं विनिमय 2011 का खाद्य कारोबारकर्ता को विधिवत अनुपालन करवाने के लिए जनपद में आगामी 2 नवंबर से एक सप्ताह का विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जायेगा। जोशी ने पत्रकारों से बातचीत में आगे बताया कि अभियान के तहत लाइसेंस की जांच, साफ-सफाई तथा अनुसूची 4 के अनुपालन करवाने को अहम जानकारियों कारोबरियों को दी जायेंगी। इसके साथ ही भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली के चलाये जा रहे इनीसेटिव जैसे हाईजीन रेटिंग, फोस्टिक ट्रेनिंग, भोग, ईट राइट स्कूल, ईट राइट र्केपस, फुड फोर्टिफिकेशन, क्लीन स्ट्रीट हब आदि के बारे में वृहत जानकारी दी जायेगी। इस दौरान किये जाने वाले निरीक्षण में अगर खाद्य कारोबार कर्ता ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियक का पालन करते हुए नहीं पाये गये, तो उन्हें नोटिस जारी किया जायेगा। नोटिस का संतोषजनक जबाब न आने पर विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जनपद में हाईजीन रेटिंग के लिए 60 होटलों कोजन चयनित किया गया है। जिनका निरीक्षण कर सुधार के लिए निर्देशित किया जायेगा। मानक पूरे करने वाले होटलों को ही एफएसएसएआई के सर्टिफिकेट जारी किए जायेंगे। इसके साथ ही जनपद में खाद्य कारोबार कर्ता को फूड सेफटी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। जोशी ने दीपावाली त्यौहार के दौरान चलाये गये निरीक्षण की जानकारी देते हुए बताया कि दीपावाली को देखते हुऐ बीती 14 से 22 अक्टूबर चलाये गये निरीक्षण अभियान में जनपद टिहरी गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्रों से 44 खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए रूद्रपुर लैब भेजे गये। 63 दुकानों का निरीक्षण कर 19 दुकानदारों को खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम 2006 का अनुपालन न किए जाने पर नोटिस जारी किए गये।

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