स्टोन स्क्रीनिंग प्लांट के लिए नियमों को शिथिल कर दी गई अनुमति को हाईकोर्ट ने निरस्त किया

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नैनीताल। उच्च न्यायालय ने लालकुआं के हल्दूचौड़ के जयराम गांव में स्टोन स्क्रीनिंग प्लांट के लिए नियमों को शिथिल कर दी गई अनुमति को निरस्त कर दिया है। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी को गई समस्त अनुमति पत्रों को भी रद कर दिया है
बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ में क्षेत्रवासी केवलानंद दुमका की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया है कि आबादी के बीच मानकों को दरकिनार कर स्क्रीनिंग प्लांट की अनुमति दी गई है। इससे बड़ी आबादी के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद स्टोन क्रशर के लिए दी गई अनुमति को रद कर दिया। साथ ही दस अगस्त के बाद इस क्रशर को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिए गए समस्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों को भी निरस्त कर दिया। इससे पहले कोर्ट इस मामले में रोक लगा चुका था। कोर्ट के आदेश का क्षेत्रवासियों ने भी स्वागत किया है।

इस संबंध में विज्ञापन जारी करने को कहा है।

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