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सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध ठहराया, तत्काल रिहाई के आदेश दिए

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इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान में बिगड़ती स्थिति और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच पूर्व विदेश मंत्री और इमरान खान के करीबी सहयोगी शाह महमूद कुरैशी को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले एक विशेष अदालत ने इमरान खान को बुधवार को आठ दिन के लिए भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी की रिमांड में भेज दिया। देश में विरोध-प्रदर्शन का दौर जारी है और राजधानी इस्लामाबाद के अलावा तीन प्रांतों में सेना की तैनाती की गई है।
इमरान खान की रिहाई को लेकर शहबाज शरीफ सरकार की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए। मरियम ने ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के 60 अरब रुपये के घोटाले पर सवाल क्यों नहीं किए। इस आदमी की वजह से दो दिन में पूरा मुल्क जल गया। इससे पहले पुलिस और रेंजर्स पर हमले कराए गए। सुप्रीम कोर्ट तब क्यों चुप रहा?
इमरान खान ने कोर्ट को बताया कि उन्हें रिमांड में पीटा गया। मेरी गिरफ्तारी ऐसे की गई, जैसे मैं कोई आतंकी हूं। मुझे डंडों से पीटा गया। 145 से ज्यादा फर्जी केस डाल दिए गए। इमरान खान ने कोर्ट से कहा कि उन्हें घर जाने दिया जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपकी जान को खतरा है। आपको तीन बेड रूम के पुलिस लाइंस गेस्टहाउस में रखा जाएगा। आपसे 10 से ज्यादा लोग नहीं मिल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान से कहा कि आपकी गिरफ्तारी के बाद मुल्क में जो हिंसा हुई, आपको उसकी निंदा करनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए कहा कि पूर्व पीएम के साथ न्याय नहीं हुआ। उन्हें कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने पेश किया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस्लामाबाद पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) डॉ. अकबर नासिर खान को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को शाम साढ़े चार बजे तक पेश करने का निर्देश दिया। यह निर्देश पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) उमर अता बांदियाल के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के परिसर से पीटीआई नेता की गिरफ्तारी को देश की न्यायिक प्रतिष्ठान के लिए एक बड़ा अपमान करार देने के बाद आया। पार्टी प्रमुख इमरान खान की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली पीटीआई की याचिका पर सुनवाई कर रही तीन सदस्यीय पीठ की अध्यक्षता करते हुए सीजेपी ने यह टिप्पणी की थी। बेंच में सीजेपी के अलावा जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस मुहम्मद अली मजहर भी शामिल हैं। कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है और आज ही इस पर फैसला सुनाया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह भविष्य के लिए उदाहरण पेश करने का वक्त है। कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान को जेल नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक घंटे के भीतर अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने एनएबी की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हाईकोर्ट में जो कुछ भी हुआ, वह न्यायपालिका की छवि पर हमला था। कोर्ट ने एनएबी को निर्देश दिया कि वे इमरान खान को स्थानीय समयानुसार साढ़े चार बजे तक सुप्रीम कोर्ट में पेश करें।
सिंध विधानसभा के पटल पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने कहा कि अतीत में आतंकवादी समूहों द्वारा पाकिस्तानी सेना के जनरल मुख्यालय और कराची कोर कमांडर कार्यालय पर हमले किए गए थे। उन्होंने कहा कि पीटीआई को फैसला करना है कि वह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) बनना चाहती है या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट (एमक्यूएम) जैसी राजनीतिक पार्टी बनना चाहती है। उन्हें यह निर्णय लेना होगा।

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