जानलेवा हमले के आरोपियों को नहीं मिली जमानत

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रूड़की। माइनिंग एजेंसी के कर्मचारियों पर जानलेवा हमला करने और एजेंसी के वाहन को क्षतिग्रस्त कर देने के मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों की जमानत याचिकाएं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने खारिज कर दी हैं। मामले में चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि वादी तेजा साईं राजू निवासी नागार्जुन नगर सत्तेनपल्ली जनपद पलनाडू आंध्र प्रदेश की ओर से लक्सर कोतवाली में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बताया गया था कि 13 जुलाई की सुबह चेकिंग के दौरान खनन की ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ने पर उन्हें धमकी दी गई थी। शाम के समय भी उन्होंने एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ी।
आरोप है कि वजन कराने के लिए ले जाते समय चालक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर भागने का प्रयास किया। पीछा कर पकड़ने के दौरान आरोपियों ने उनके वाहन पर लाठी-डंडे और ईंट – पत्थर से हमला कर वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया और उन्हें व वाहन चालक दीप सिंह को वाहन से खींचकर उन पर लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से जानलेवा हमला किया गया।

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