उत्तराखंड

आत्महत्या के आरोपी को नहीं मिली जमानत

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नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की न्यायालय से आत्महत्या के लिए आरोपी ठहराए गए व्यक्ति की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया। डीजीसी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध किया। बीती 17 अगस्त बागजाला गौलापार निवासी गजेंद्र कुमार की ओर से वनभूलपुरा थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। उसके पड़ोसी जैंतू उर्फ सूरज हरिदास यहां भवन निर्माण करा रहे हैं। 15 अगस्त को उन्होंने निर्माणाधीन भवन का कूड़ा भवन के समीप डाल दिया। रिपोर्टकर्ता के बड़े भाई संजय कुमार ने इसका विरोध किया। इसके बाद सूरज व उसके परिजनों ने संजय के साथ गाली गलौज व मारपीट की। अन्य पड़ोसियों व राहगीरों ने संजय को बचाकर सुरक्षित निकाला। घटना से क्षुब्ध संजय ने रात 10 बजे पंखे से लटकर आत्महत्या कर ली।

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