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जहरीले सांप से डसवाकर हत्या का नया चलन, सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की चिंता

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नई दिल्ली , एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस आरोपी को बेल देने से इनकार कर दिया, जिसपर आरोप है कि उसने दोस्तों के साथ मिलकर सांप से डसवाकर एक महिला की हत्या कर दी। राजस्थान के आरोपी की जमानत याचिका पर चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस हीमा कोहली की बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान जस्टिस सूर्य कांत ने सांप से कटवाकर हत्या के नए चलन पर चिंता जाहिर की।
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, यह एक नया चलन है कि लोग सपेरों से जहहीले सांप लाते हैं और इससे डसवाकर किसी की हत्या कर देते हैं। यह राजस्थान में आम हो चला है। हालांकि, आरोपी के वकील कृष्ण कुमार के वकील आदित्य चौधरी ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है।
आरोप है कि कृष्ण कुमार मुख्य आरोपी के साथ सेपेर के पास गया था और वे 10 हजार रुपए में सांप खरीदकर लाए थे। चौधरी ने कहा कि उनका मुवक्किल नहीं जानता था कि उसका दोस्त सांप या जहर क्यों खरीद रहा है। उसे बताया गया था कि चिकित्सा कारणों से इसकी जरूरत है। वकील ने दलील दी की उनका क्लाइंट महिला के घर सांप के साथ नहीं गया था। उन्होंने कहा कि आरोपी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और उसके भविष्य को ध्यान में रखकर जमानत दे दी जाए।

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