उत्तराखंड

सास को आग लगाकर गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपी दामाद को तीन वर्ष की सजा

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हरिद्वार)। पत्नी से कहासुनी पर सास को आग लगाकर गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपी दामाद को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद आर्य ने दोषी दामाद देवेंद्र को तीन साल का कठोर कारावास और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। दामाद पर मायके आई पत्नी से झगड़ा कर जानलेवा हमला करने का आरोप था।शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि सात जून 2021 को बहादराबाद स्थित गार्डन कलोनी निवासी महिला ओमबती पर पेट्रोल डालकर आग लगाकर जान से मारने का प्रयास किया गया था। आरोप लगाया था कि दामाद का मायके आई हुई अपनी पत्नी सविता से झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद मारपीट करने का आरोप लगाते हुए सास ओमबती को जान से मारने की नीयत से पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। घटना को अंजाम देने के बाद दामाद मौके से भाग गया था। उसका आधार कार्ड और डीएल वहीं गिर गया था। चोटिल सास को जली अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल ले गए थे। चोटिल ओमबती की पुत्री और दोषी की पत्नी शिकायतकर्ता सविता ने अपने पति देवेंद्र पुत्र ईलम सिंह निवासी मौहल्ला जनकपुरी थाना सिविल लाइन मुज्जफरनगर यूपी व उसके साथी संजय के खिलाफ उसकी मां को जान से मारने और गंभीर चोट पहुंचाने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने देवेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद बहादराबाद पुलिस ने देवेंद्र के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। मुकदमे में सरकारी पक्ष ने सात गवाह प्रस्तुत किए। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उक्त सजा सुनाई। वहीं, जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर दामाद को 10 दिन के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।

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