उत्तराखंड

फोटोयुक्त पहचान पत्र से होगी मतदाता की पहचान

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उत्तरकाशी : लोक सभा चुनाव में मतदान के लिए पहुंचने वाले मतदाता की पहचान फोटोयुक्त पहचान पत्र या आयोग द्वारा अनुमोदित वैकल्पिक दस्तावेजों से की जायेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव में 01 जनवरी, 2024 की अहर्ता तिथि के आधार पर अंतिम प्रकाशित फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के आधार पर किया जायेगा। निर्वाचन में ईवीएम और वीवीपैट का प्रयोग होगा। निर्वाचन के दौरान मतदेय स्थल पर मतदाता की पहचान हेतु फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र के साथ ही वैकल्पिक दस्तावेज आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरसीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन अभिलेख आदि को सम्मिलित किया गया है। (एजेंसी)

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