उत्तराखंड

उच्च न्यायालय की ई-मेल में कर सकेंगे ठोस अपशिष्ट कचरे से संबंधित शिकायत

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बागेश्वर। आम जनता अब ठोस अपशिष्ट कचरे से संबंधित शिकायतों को उच्च न्यायालय की ई-मेलेवसपकूेंजमबवउचसंपदज/ना़हवअ़पद पर कर सकेंगे। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने बताया कि नगर पालिका सीमा के भीतर हो या ग्रामीण,वन क्षेत्रों में एकत्र किया गया अपशिष्ट कचरे की शिकायत आम आदमी कर सकता है। ठोस कचरे के संबंध में आम जनता की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए ई-मेल आईडी खुली रहेगी तथा ठोस अपशिष्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायतों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिकायत के साथ-साथ शिकायताकर्ता को ठोस कचरे के संग्रह, निपटान को स्पष्ट रूप से उसके स्थान की पहचान करने के लिए तस्वीरें भी अपलोड करनी होगी। शिकायतकर्ता को अपनी पहचान व संपर्क विवरण स्पष्ट रूप से देना होगा। प्राप्त होने वाली शिकायतों को न्यायालय स्तर पर नियमित मनिटरिंग की जाएगी। इसके बादशिकायतों को आयुक्तों को अग्रेषित की जाएगी तथा न्यायिक स्तर पर शिकायतों को अग्रेषित करने के दो कार्य दिवसों के भीतर शिकायतों के संबंध में की गई कार्यवाही की सूचना भी प्राप्त की जाएगी। जिलाधिकारी ने नगर निकायों में अधिशासी अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत तथा वन क्षेत्र के अंतर्गत प्रभागीय वनाधिकारी को कूड़ा हटवाने व उसके निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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