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यूट्यूबर स्वाति नेगी को हाईकोर्ट से राहत

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हल्द्वानी। हाईकोर्ट ने भगवा झंडे पर सवाल उठाने वाली यूट्यूबर स्वाति नेगी को राहत देते हुए उनके खिलाफ किसी भी तरह की जांच पर रोक लगा दी है। साथ ही पुलिस से जवाब मांगा है कि मामले में आईपीसी की धारा 153ए व 295ए किस आधार पर लगाई गई हैं। मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार कोटद्वार निवासी स्वाति नेगी की ओर से नैनीताल के डीएसए मैदान में एक ब्लग बनाया गया था। जिसमें यहां लहरा रहे भगवा झंडे पर सवाल खड़े किए थे। स्वाति का यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ। जिसके बाद हिन्दूवादी संगठनों ने इसे हिन्दुओं का अपमान बताते हुए कार्रवाई की मांग की। मल्लीताल कोतवाली में कई शिकायती पत्र दिए। जिस पर पुलिस ने स्वाति के खिलाफ मामला दर्ज कर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। पुलिस की कार्रवाई को स्वाति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। जिसमें उसके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को निरस्त करने की मांग की गई। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद पुलिस की कार्रवाई पर मौखिक रूप से कड़ी टिप्पणी की। एफआईआर की जांच पर रोक लगाते हुए पुलिस से जवाब देने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 मई की तिथि नियत की गई है।

 

 

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