15 दिन में अतिक्रमण व नोटिस की जानकारी दे : हाईकोर्ट
नैनीताल। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को काशीपुर के जसपुर खुर्द ग्रामसभा में नाले व अन्य स्थानों पर अतिक्रमण करने तथा साफ-सफाई नहीं करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने नगर निगम काशीपुर से 15 दिन के भीतर यह बताने को कहा है कि वहां अतिक्रमण की क्या स्थिति है। अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम ने कितने लोगों को नोटिस दिया है। शपथपत्र के माध्यम से इसकी जानकारी कोर्ट को दे। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ एवं न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ में हुई। काशीपुर निवासी वीरेंद्र कंडारी ने मामले में जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि काशीपुर के जसपुर खुर्द गांव में कई परिवार निवास करते हैं। गांव की पानी के निकासी के लिए ग्राम सभा में 2 मीटर चौड़ा नाला बनाया गया था। इसके ऊपर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। इस कारण नाले की चौड़ाई घटकर बहुत कम रह गई है। इससे नाले का बहाव अवरुद्ध हो गया है और हमेशा इसमें गंदगी भरी रहती है। नगर निगम द्वारा न तो अतिक्रमण हटाया जा रहा है और न ही नाले की सफाई की जा रही है। गंदगी से बरसात में गांव में महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से नाले से अतिक्रमण हटवाकर नाले की साफ-सफाई के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित करने की मांग की है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने निगम से मामले में जवाब मांगा है।