उत्तराखंड

दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

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हल्द्वानी। अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज पक्सो न्यायालय नंदन सिंह की अदालत ने नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देकर 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) नवीन चन्द्र जोशी ने बताया कि 20 फरवरी 2020 को कालाढूंगी क्षेत्र की एक महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 18 फरवरी को रामरतन (27) निवासी ग्राम उदयपुरी कमोला कालाढूंगी उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। मामले में पुलिस ने नाबालिग को 28 फरवरी 2020 को आरोपी के साथ कमोला के पास बैल पोखरा से बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। शुक्रवार को हुई सुनवाई में अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज पक्सो न्यायालय नंदन सिंह की अदालत में सात गवाह पेश किए गए। अदालत ने गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही धारा 363 और 366 के तहत 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

 

 

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