देहरादून(। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय प्रतीक कपिल की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी को तीन महीने कारावास की सजा भी सुनाई गई है। जुर्माने की रकम में दो हजार रुपये राज्य के कोष में जमा होंगे। धर्मपुर डांडा निवासी विक्रम सिंह पंवार ने वर्ष 2018 में परिचित तरन काला निवासी भूड़पुर, शिमला बाईपास रोड, नया गांव को 25 लाख रुपये उधार दिए थे। इस उधारी को चुकाने के लिए 5-5 लाख रुपये के पांच चेक दिए गए थे। बैंक में लगाए तो बाउंस हो गए। तब पीड़ित ने कोर्ट में अपील की। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की 30 लाख रुपये की राशि में से 29 लाख 98 हजार रुपये परिवादी विक्रम सिंह पंवार को बतौर क्षतिपूर्ति दिए जाएंगे। वहीं, शेष दो हजार रुपये राजकीय कोषागार में जमा कराए जाएंगे। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में दोषी को एक महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।