उत्तराखंड

50 हजार से ज्यादा कैश होने पर देना होगा प्रमाण देनारू डीएम

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रुद्रपुर। विधानसभा चुनाव को लेकर डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी युगल किशोर पंत ने विभिन्न राजनीतिक दलों, मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कोविड के दृष्टिगत सभी प्रत्याशी सभाओं, रैलियों में कोविड प्रोटोकाल का विशेष ध्यान देने की बात कही। जनसभाओं के लिए सभा स्थल के लिए समय से आवेदन करने के लिए भी कहा। शुक्रवार को एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में आयोजित बैठक में डीएम ने कहा कि प्रत्याशी नामांकन से पहले अपना बैंक खाता खोलेंगे। इसकी प्रति निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। निर्वाचन के लिए किए जाने वाला खर्च इसी खाते से किया जाएंगे। प्रत्याशी 10 हजार से ऊपर का भुगतान चेक, ड्राफ्ट, कैश ट्रांसफर के माध्यम से करेंगे। कोई भी प्रत्याशी व कार्यकर्ता 50 हजार से ज्यादा कैश लेकर नहीं घूम सकता है। 50 हजार से ज्यादा कैश होने पर उसका प्रमाण देना आवश्यक होगा अन्यथा कैश सील कर दिया जायेगा। किसी भी निर्वाचन संबंधी रैली, जुलूस आदि की अनुमति लेना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि स्टार प्रचारक की दशा में स्टार प्रचारक का नाम निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। निर्वाचन रैली के दौरान इस्तेमाल होने वाले हेलीकप्टर व हवाई जहाज की सेवाएं उपलब्ध कराने वाली कंपनी का नाम निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। प्रचार में किये जाने वाले वाहनों की अनुमति लेना आवश्यक है। अगर वाहन इस्तेमाल नहीं करते हैं तो अनुमति वापस ली जा सकती है। यहां एडीएम ड़ ललित नारायण मिश्र, मुख्य कोषाधिकारी पंकज कुमार शुक्ला, पीडी हिमांशु जोशी, सहायक निदेशक मत्स्य संजय कुमार छिम्वाल, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी ललित चन्द्र आर्या सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
प्रचार सामग्री में प्रिंटर का नाम, मोबाइल नंबर व संख्या अंकित होना
एडीएम जयभारत सिंह ने बताया कि प्रचार सामग्री में प्रिंटर का नाम, मोबाइल नंबर व संख्या अंकित होना आवश्यक है। छपने वाले मैटर को कार्यालय से स्वीत कराना आवश्यक है। उन्होंने निर्वाचन के लिए प्रत्याशी द्वारा लगाये जाने वाले फ्लैक्स, झंडा, स्टीकर आदि की माप के बारे में विस्तार से बताया। प्रत्याशी सर्च लाइट, हूटर आदि का प्रयोग व सरकारी संपत्ति पर प्रचार सामग्री चिपकाना प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा डोर-टू-डोर प्रचार के दौरान निर्धारित संख्या में लोग शामिल हो सकते हैं। व्यक्तिगत संपत्ति पर प्रचार सामग्री लगाये जाने के लिए संबंधित मालिक का अनापत्ति ली जानी आवश्यक है।

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