आशाओं को दी कानून की जानकारी
बागेश्वर। विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में यहां आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का समापन हो गया है। दूसरे दिन आशाओं को कन्या भ्रूण हत्या के मामले में मिलने वाली सजा के अलावा अन्य कानून की जानकारी दी गई। वक्ताओं ने कहा कि आशाएं ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ हैं। उन्हें और अधिक जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभानी होगी। ब्लॉक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि आशा वर्कर्स से किसी महिला के गर्भवती होने की जानकारी आंगनबाड़ी कार्यकत्री और पीएलवी को देने को कहा। इससे यह आंकड़ा जिला विधिक प्राधिकरण और बाल विकास के पास पहुंचेगा। इसके आधार पर बच्चों के जन्म के समय भ्रूण हत्या का आंकड़ा आसानी से जुटाया जा सकेगा और इस बुराई को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आज भी जिले में बाल विवाह के मामले सामने आ रहे हैं, जो चिंता की बात है। इस क्षेत्र में लोगों को और अधिक जागरूक करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में राज्य विधिक सेवा के विशेष कार्याधिकारी मोहम्मन युनूस साह ने काननू का उल्लंघन करने पर मिलने वाली सजा के बारे में बताया। इस मौके पर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद सिंह भंडारी, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल, राजेंद्र विष्ट, जिला कार्यक्रम अधिकारी, खंड विकास अधिकारी आलोक भंडारी, ओम प्रकाश तिवारी आदि मौजूद रहे।