जहरीली हुई हवा: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने से ग्रैप का तीसरा चरण लागू, अब लगाई गईं ये नई पाबंदियां
नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण में वृद्धि के बीच वायु गुणवत्ता पैनल ने गुरुवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों को लागू करने का निर्देश दिया है। जिसमें गैर-जरूरी निर्माण और तोड़-फोड़ के काम पर रोक शामिल है। सीएक्यूएम की मीटिंग के बाद राजधानी में ग्रैप-3 को लागू करने का फैसला लिया गया।
गुरुवार को दिल्ली में हवा की क्वालिटी बेहद खराब श्रेणी में रही। दिल्ली के अलावा नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हवा बेहद खराब कैटेगरी में दर्ज की गई। ग्रैप-3 लागू होने के साथ सभी गैर-आवश्यक निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर रोक लग गई है। इसके अलावा दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में पेट्रोल से चलने वाले बीएस-3 इंजन और डीजल से चलने वाले बीएस-4 चार पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लग गई है।
दिल्ली के तीन सौ किलोमीटर के अंदर प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रियल यूनिट और थर्मल पावर प्लांट पर नजर रखा जाएगा व कार्रवाई भी हो सकती है। होटल व रेस्तरां के तंदूर में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से रोक लग गई है।