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समाज कल्याण विभाग की विवाह अनुदान योजना में आवेदन शुरू

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– विधवा पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं की बेटी की शादी को पंद्रह दिन में मिलेंगे 50 हजार रुपये
नैनीताल। विधवा पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए समाज कल्याण विभाग की विवाह अनुदान योजना में आवेदन शुरू हो गए हैं। योजना के तहत हर पात्र आवदेन को पुत्री के विवाह के लिए पचास हजार रुपए का अनुदान किया जाएगा। अनुदान पंद्रह दिनों के भीतर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके लिए समाज कल्याण विभाग को 70 आवेदकों के लिए 35 लाख रुपए प्राप्त हो चुके हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने बताया कि योजना के तहत सामान्य जाति की निराश्रित महिलाओं को लाभ मिल सकता है। योजना के लिए आवेदन ब्लॉक विकास अधिकारी के माधयम से भेजे जाएंगे। इसलिए पात्र लोग योजना का लाभ लेने के लिए अपने ब्लॉक कार्यालय के तैनात एडीओ समाज कल्याण के पास अपने आवेदन जमा करवाएं। योजना का लाभ लेने वालों के प्रतिमाह 1250 रुपए आय का प्रमाण पत्र, विकाखंड कार्यालय से मिली बीपीएल प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति या अंत्योदय कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ जिस पर आवेदन का नामप, बैंक का नाम, खाता नंबर, शाखा, आईएफसी कोड आदि हो जमा करवाना होगा।
विवाह होने के बाद भी लाभ मिलेगा: यदि विधवा पेंशन प्राप्त कर रही महिला की बेटी की शादी हो चुकी है तब भी इस योजना में आवेदन किया जा सकता है। इसमें सभी दस्तावेजों के साथ विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र, दुल्हन व दूल्हे का आधार कार्ड के साथ परिवार वालों ने इससे पूर्व योजना का लाभ न लिया हो का शपथपत्र देना होगा। जिसके बाद बीडीओ के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

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