अवमानना की कॉपी वन निगम के अधिवक्ता को रिसीव कराएं: हाईकोर्ट
नैनीताल। हाईकोर्ट ने मंगलवार को वन विकास निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों से रिकवरी किये जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तिथि नियत की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से अवमानना की कॉपी निगम के अधिवक्ता को रिसीव कराने को कहा है। सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। रमेश चंद्र खर्कवाल व 17 अन्य की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है। इसमें कहा है कि कोर्ट ने बीते वर्ष 29 अगस्त 2020 को उनके रिकवरी आदेश पर रोक लगा थी। कहा था कि सेवानिृत्त कर्मचारियों से रिकवरी नहीं की जा सकती है। संबंधित याचिका में याचिकर्ताओं ने अपने रिकवरी आदेश को निरस्त करने की मांग को लेकर याचिकाएं दायर की थी। जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रफीक वाशरमैन बनाम केंद्र सरकार का हवाला दिया गया था। इसमें कहा है कि विभाग सेवानिवृत्त कर्मचारियों से रिकवरी करने का आदेश नहीं दे सकता है। याचिकर्ताओं का कहना है कि वे वन विकास निगम उत्तरप्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 73 व 74 के अधीन यह प्रावधान है कि अगर रिकवरी की जाती है तो इसके लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक है। स्वयं राज्य रिकवरी आदेश पारित नहीं कर सकता है। इसलिए उनके ऊपर जारी रिकवरी आदेश को निरस्त किया जाये।