शिक्षक से रंगदारी वसूलने के दो आरोपियों की जमानत खारिज
काशीपुर। जन्मदिन पार्टी में बुलाकर आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर एक शिक्षक से रंगदारी वसूलने के दो आरोपियों की जमानत प्रथम एडीजे ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी है। सुभाषनगर कलोनी निवासी एक शिक्षक ने 26 अप्रैल को आईटीआई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सोशल मीडिया से उसकी पहचान कुंडा निवासी तमन्ना से हुई। 21 अप्रैल को उसने जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया। वह गढ़वाल सभा में रहती है। शिक्षक जैसे ही उसके कमरे में पहुंचा, तभी महिला अपने कपड़े उतार कर उसके कपड़े भी उतारने लगी। इसी दौरान वहां पहुंचे तीन युवकों ने उसकी वीडियो बना ली। जिसे वायरल करने की धमकी देकर आरोपियों ने उससे स्कूटी की चाभी, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल और 40 हजार रुपये छीन लिए। पुलिस ने आरोपी महिला तमन्ना और उसके तीनों सहयोगियों अमित कुमार, सुमित कुमार और बाजपुर निवासी राजू सैनी को गिरफ्तार कर लिया है। दो आरोपी बाजपुर निवासी सुमित कुमार और राजू सैनी की ओर से प्रथम एडीजे की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसे अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।