उत्तराखंड

यूपी की भांति मिले रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स का लाभ

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नई टिहरी। लोनिवि नियमित वर्कचार्ज कर्मचारी संघ ने टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपकर यूपी की भांति रिटायर बेनिफिट रूल्स 1961 के अनुरूप लाभ दिलवाने की मांग की, नहीं तो कर्मचारियों को इसके अभाव में भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ेगी। विधायक किशोर को सौंपे ज्ञापन में बताया कि यूपी सरकार ने समय-समय वर नियमित वर्कचार्ज कर्मचारियों को रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स का लाभ दिया है। किंतु उत्तराखंड सरकार विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग ने अधिनियम जारी किया है कि लोनिवि व सिंचाई विभाग के कुछ कार्मिक न्यायलय जाकर अपने विभाग में की गई वर्कचार्ज की सेवा पेंशन के लिए जुड़वा रहे हैं। जबकि यूपी सरकार ने न्यायलय के आदेशों का पालन करते हुए इस श्रेणी के कार्मिकों को लाभ दिया है। उसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी न्यायलय के आदेशों का अनुपालन करते हुए वर्कचार्ज की सेवा को जोड़ते हुए लाभ दिया जाता रहा है। उत्तराखंड सरकार के विधायी व संसदीय विभाग ने अब रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स को संशोधित कर अधिनियम 8 मई, 2023 जारी किया है। जिसमें नियमित वर्कचार्ज कर्मचारी को वित्तीय हानि उठानी पड़ रही है। उनकी मांग है कि 8 मई, 2023 का यह अधिनियम जारी तिथि के बाद के नियमितीकरण प्रक्रिया पर ही लागू हो। इससे पूर्व नियमित हुए कर्मचारियों पर यह नियम न लागू किया जाय। इससे कर्मचारी वित्तीय हानि से बच जायेंगे। इस मामले में विधायक किशोर ने वार्ता कर पूर्ण सहयोग का भरोसा कर्मचारियों को दिया। मुलाकात करने वालों में संघ के जिला महामंत्री धीरेंद्र पैन्यूली, कोषाध्यक्ष विनोद प्रसाद, खंडीय शाखाध्यक्ष विक्रम सिंह, पदम दत्त राणाकोटी आदि शामिल रहे।

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