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भ्रूण हत्या, बाल विवाह पर पूरी तरह लगेगा अंकुश

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बागेश्वर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रदेश सचिव जज ज्ञानेंद्र शर्मा ने कहा कि बागेश्वर में अगले छह माह में भ्रूण हत्या, बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर पूरी तरह अंकुश लग जाएगा। इसके लिए अब धरातल पर कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में सबसे पहले यह कार्य बागेश्वर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हो रहा है। शनिवार को ब्लाक सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रदेश सचिव ज्ञानेंद्र शर्मा ने कहा कि पहाड़ पर भी बाल विवाह, भ्रूण हत्या, मानव तस्करी जैसी कुप्रथा जिदा है। पिछले दो दिनों में तीन बाल विवाह रूकवाए गए हैं। अभी ऐसे कई जगहों पर यह बाल विवाह हो रहे होंगे। सामाजिक पिछड़ापन, अशिक्षा इसका मुख्य कारण है। इन्हीं सामाजिक बुराईयों को जड़ से दूर करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण पूरे प्रदेश में कार्य शुरू कर रहा है। अगले छह महीने पायलट प्रोजेक्ट के रुप में बागेश्वर जिले से इस कार्य की शुरुआत होगी। यहां जिस तरीके से हम कार्य करेंगे फिर उसी पद्धति को प्रदेश के अन्य जिलों में भी अपनाया जाएगा। जज ज्ञानेंद्र शर्मा ने कहा कि अभी तक जनजागरूकता के कार्यक्रम होते थे। अब धरातल पर कार्य किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं। जिसका धरातल पर कार्य कम दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर जिले में जिला जज रह चुका हूं। यहां के 416 ग्राम सभाओं से अच्छी तरह वाकिफ हूं। इसलिए यहां कार्य करना काफी आसान है। इस कार्य में सभी का सक्रिय सहयोग चाहिए। इसके लिए ही कार्यशाला आयोजित की जा रही है।

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