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एससी/ एसटी एक्ट मामले में गिरफ्तार डक्टर आनंद राय को बड़ी राहत, एससी ने दिए रिहा करने के आदेश

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नई दिल्ली। एससीध्एसटी एक्ट मामले में गिरफ्तार व्यापमं घोटाले (व्यावसायिक परीक्षा मंडल, टल्।च्।ड) के व्हिसल ब्लोअर डक्टर आनंद राय को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तें तय करेगा। ब्श्रप् जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने रिहाई के लिए जमानत शर्त तय करने के लिए मध्य प्रदेश की निचली अदालत को कहा है।
कोर्ट ने कहा कि जिस अदालत में मुकदमा चल रहा है, जमानत की शर्तें भी वहीं से तय की जाएंगी। बता दें कि व्यापमं घोटाले में शामिल डक्टर आनंद राय को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया था। इसे चुनौती देते हुए डक्टर आनंद राय ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और याचिका दायर की थी। वहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर जमानत याचिका खारिज करने की मांग की है।
हलफनामे में मध्यप्रदेश सरकार ने कहा है कि अपराध की गंभीरता और बड़े पैमाने पर समाज पर इसके बड़े प्रभाव को देखते हुए जमानत ना दी जाए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आनंद राय का सरकारी रिकर्ड्स के मुताबिक भी आपराधिक इतिहास रहा है। वो न्याय की प्रक्रिया से भाग सकते हैं।
बता दें कि जमानक की याचिका में कहा गया है कि आनंद राय के खिलाफ साजिश रचकर उन्हें प्रताड़ित किया गया है। सरकार के अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता से कई बार बदला लेने की कोशिश की जा चुकी है। इसकी वजह ये है कि उन्होंने घोटाला उजागर कर इन लोगों का पर्दाफाश किया गया था।

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