उत्तराखंड

कार लोन की ठगी में अटोमोबाइल प्रबंध निदेशक सहित चार पर केस

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रुद्रपुर। कार लोन में ठगी के मामले में बैंक प्रबंधन की ओर से कार शोरूम के एमडी समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। अदालत के आदेश पर पुलिस ने मामले में पांच साल बाद मुकदमा दर्ज किया है। बैक अफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक मनीष कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2017 में मोहम्मद शाहिद निवासी ग्राम सकुटवा बिलासपुर यूपी ने बैंक से कार लोन के लिये आवेदन किया। जमानती के तौर पर साहब सिंह निवासी प्रीत विहार रुद्रपुर और रतनदीप सिंह निवासी दानपुर ने अनुबंध पत्र एवं दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर जमा करवाए थे। बैंक ने 8़89 लाख रुपये का लोन मंजूर कर तीन जून 2017 को एक कार शोरूम के खाते में चेक के जरिये जमा करवा दिये। लोनधारक और कार डीलर ने इसके एवज में फर्जी बिल जमा करवाये, जिसमें ब्रेजा कार की खरीद और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया गया। कुछ समय बाद किस्तें अनियमित हुयीं तो जांच में पता चला कि कार का जो नंबर दिखाया गया है, वह दरअसल बाइक का है जो हरमीत सिंह के नाम पर दर्ज है। प्रबंधक ने कार शोरूम के एमडी, लोनधारक शाहिद, साहब सिंह और रतनदीप सिंह पर लोन की रकम खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाते हुये पुलिस को तहरीर सौंपी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुयी। इस पर बैंक प्रबंधन ने कोर्ट में याचिका डाली। अदालत के आदेश पर अब पुलिस ने चारों आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है।

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