उत्तराखंड

जहर खाने से महिला की मौत मामले में पति पर मुकदमा दर्ज

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काशीपुर। पीरूमदारा चौकी क्षेत्र के थारी गांव में महिला की मौत के मामले में कोतवाली पुलिस ने उसके पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। महिला के भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार काशीपुर आईटीआई थाना क्षेत्र के मुकंदपुर गांव निवासी सतपाल सिंह पुत्र करनैल सिंह ने तहरीर में बताया कि बहन सुखविंदर कौर उर्फ रेनू का विवाह 20 साल पहले थारी पीरूमदारा निवासी कुलवीर सिंह पुत्र ठाकुर सिंह के साथ हुआ था। सतपाल के अनुसार बीती सात जनवरी को रात 10़30 बजे उसके पास बहन रेनू का फोन आया कि पति कुलवीर ने उसके साथ मारपीट की है। बताया कि कुलवीर किसी एक नंबर से कल आने पर उसे प्रताड़ित करता है। रेनू ने उसे जहर खा लेने की जानकारी दी। इस पर वह बहन की ससुराल थारी जाने लगा तो कुलवीर का फोन आया कि वह रेनू को इलाज के लिए काशीपुर ला रहा है। उसकी बहन को लेकर उसके ससुराली इलाज के लिए काशीपुर पहुंचे। वहां तीन निजी अस्पतालों ने इलाज से हाथ खड़े कर दिए। बाद में आयुष्मान अस्पताल में इलाज के दौरान रेनू ने दम तोड़ दिया। सतपाल के अनुसार अस्पताल में रेनू घटना के लिए जिम्मेदार तीन अन्य लोगों के नाम लेना चाह रही थी, लेकिन उसके ससुराल के रिश्तेदार ने उसे बोलने नहीं दिया। कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक मनोज नयाल ने बताया कि मामले में आरोपी कुलवीर सिंह पर धारा 306 (खुदकुशी के लिए उकसाना) में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

 

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