नईदिल्ली, दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के एक्स अकाउंट को बहाल करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने यह आदेश तब दिया, जब केंद्र सरकार ने स्वीकार किया कि उसे इस पर कोई आपत्ति नहीं है और खाते को बहाल किया जा सकता है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि खाता अनब्लॉक किया जा सकता है।
कोर्ट में पेश मेहता ने कहा कि यह अकाउंट राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधित किया गया था। मेहता ने कहा, इसे उस समय ब्लॉक किया गया जब नीट परीक्षा होने वाली थी। लाखों छात्र परीक्षा में बैठने वाले थे। कई पोस्ट थीं, जिनसे छात्रों और अभिभावकों के बीच अफरा-तफरी मच सकती थी। अब परीक्षा समाप्त हो चुकी है। मेहता ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं सभी लोग सतर्क रहें। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया था, जिसे जबरदस्त कामयाबी मिली। इसके एक्स पर लाखों फॉलोवर्स हैं और इंस्टाग्राम पर भाजपा-कांग्रेस के फॉलोवर्स का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 3 करोड़ से अधिक फॉलोवर्स बना लिए थे। इसके बाद सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों का हवाला देते इसे प्रतिबंधित कर दिया था। पिछली बार 29 मई को सुनवाई में कोर्ट ने अकाउंट को तुरंत बहाली से इनकार कर दिया था और केंद्र से जवाब मांगा था।