बेनाम के नामांकन को चुनौती देने वाली याचिका को अदालत ने किया खारिज
जयन्त प्रतिनिधि :
पौड़ी : पौड़ी पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम के विरुद्ध उनके नामांकन को चुनौती देने वाली याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी। वर्ष 2018 में पौड़ी पालिका की सीट पर यशपाल बेनाम ने बीजेपी के टिकट से नामांकन करवाया था। तब आरोप था कि उनकी पहले के कार्यकाल में वित्तीय पावर सीज हो गई थी। लिहाजा वे नामांकन करने के लिए योग्य नहीं है।
पालिकाध्यक्ष यशपाल बेनाम के अधिवक्ता पूर्ण सिंह नेगी ने बताया कि पालिकाध्यक्ष बेनाम के नामांकन को चुनौती देने वाली यह याचिका शनिवार को जिला जज की अदालत ने खारिज कर दी है। इस मामले में आशुतोष नेगी ने याचिका दायर की थी। मामले में बेनाम सहित आशुतोष नेगी की भी गवाई हुई थी। अधिवक्ता नेगी ने बताया कि वित्तीय पावर सीज होने का मामला भी प्रुफ नहीं हुआ और अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। इधर, पालिकाध्यक्ष यशपाल बेनाम ने याचिका के खारिज होने पर खुशी जताई और कहा कि वर्ष 2017 में पालिकाध्यक्ष रहते हुए सरकार ने उनकी वित्तीय पावर को सीज कर दिया था। इसी को आधार बनाते हुए यह रिट कोर्ट में दायर हुई थी, लेकिन कोर्ट ने यह खारिज कर दी।