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कोविड -19 के चलते नहीं हो सकी एनएच 74 प्रकरण मामले की सुनवाई

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नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार खुल्बे की कोर्ट में ऊधमसिंह नगर के चर्चित एनएच 74 प्रकरण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। कोविड संक्रमण के चलते न ही आरोपी कोर्ट पहुंचे और न ही गवाह। कोर्ट ने कोविड संक्रमण की संवेदनशीलता को देखते हुए सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तिथि नियत की है। बता दें कि एनएच-74 प्रकरण में कुमाऊं आयुक्त के निर्देशों पर तत्कालीन एडीएम वित्त एवं राजस्व ऊधमसिंह नगर प्रताप साह की ओर से 10 मार्च 2014 को अभियुक्त के खिलाफ थाना पंतनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच और पुख्ता प्रमाणों के बाद प्रकरण में नवंबर 2017 से गिरफ्तारी शुरू हुई। आरोपी एसएलओ डीपी सिंह, तीरथपाल, अनिल कुमार, विक्रमजीत सिंह समेत 22 के खिलाफ होने वाली सुनवाई में गवाही और साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने थे। कोविड के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। मामले की सुनवाई 17 सितंबर को होगी।

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