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दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

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नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार खुल्बे की कोर्ट से मंगलवार को दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। पहले मामले में राजकीय सेवा में नौकरी दिलाने के नाम पर हुई ठगी के आरोपी, जबकि दूसरे मामले में जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया।
केस न० -1
5 जनवरी 2020 को करन बोरा निवासी पुरानी आईटीआई बरेली रोड हल्द्वानी ने अभियुक्त किरन बिष्ट, गीता बिष्ट, रजत, दीपा, हैरी रंधावा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। कहा कि 2016 में मुंबई में रहने के दौरान उसकी फेसबुक पर किरन नाम की लड़की से दोस्ती हुई। इसके बाद हल्द्वानी में मुलाकात हुई। इस दौरान उसने बेरोजगारों को राजकीय और केंद्रीय सेवाओं में नौकरी लगाने का दावा किया। मामले में संलिप्त युवक अंशू मौर्या निवासी खाटू श्याम विहार तल्ली बमौरी हल्द्वानी ने दावा सच करते हुए कहा उसकी नौकरी लगाई। इसके बाद वादी ने भाई को कस्टम अधिकारी बनाने को 9 लाख रुपये की रिश्वत दी। आरोपी अंशू की जमानतअर्जी मंगलवार को कोर्ट में पेश की गई। डीजीसी सुशील शर्मा ने कहा आरोपी के दावे पर वादी ने धनराशि दी। अन्य मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अंशू को जमानत न दी जाए।
केस न० -2
एक अन्य मामले में बाजपुर निवासी सुखदेव की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई है। कहा कि 21 फरवरी 2020 को उनका पुत्र प्रभुदीप तथा उसका साथी सुखराज रेता भरान के लिए गए थे। इसी दौरान गजरौला निवासी इंदल कुमार ने, जयपाल, मोहित, शिवम ने पुत्र व साथी के साथ मारपीट की। इस दौरान जान लेवा हमला कर जान से मारने की धमकी भी दे गए। आरोपी इंदल की जमानत अर्जी का डीजीसी सुशील शर्मा ने विरोध किया।

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