स्पेशल ई-लोक अदालत के लिये 29 को होगी प्री-मीटिंग
जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आगामी सात नवंबर को जनपद के न्यायालय पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर व लैंसडौन में स्पेशल ई-लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें पराक्रम्य विलेख अधिनियम की धारा 138 के तहत शमनीय प्रकृति के अपराधिक वादों का निस्तारण किया जाएगा।
न्यायालय परिसर में पत्रकारों से बातचीत में सिविल जज व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव इंदू शर्मा ने बताया कि ई लोक अदालत चैक बाउंस पर आधारित होगा। उन्होंने कहा कि प्राप्त आवेदनों के संबंध में 29 अक्टूबर व पांच नवंबर को प्री-मीटिंग भी आयोजित की जाएगी। जिस किसी व्यक्ति का संबंधित वाद न्यायालयों में लंबित है। वह संबंधित न्यायालय में ड्राप बॉक्स के माध्यम या प्राधिकरण की ई-मेल पर सुलह समझौते के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है।