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एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करने हाईकोर्ट का इनकार

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोविड-19 के दौरान एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना को स्थगित रखने की मांग को लेकर दायर याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है । कोर्ट ने इस मामले में राज्य के खाद्य आयुक्त के समक्ष प्रत्यावेदन देने को कहा है । साथ ही खाद्य आयुक्त से यथाशीघ्र इस प्रत्यावेदन का निस्तारण करने को कहा है ।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ में असरफ परवेज की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा है कि सरकार एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना शुरू कर रही है । जिसमें प्रत्येक कार्ड धारक का बायोमैट्रिक लिया जाना जरूरी होगा । एक बायोमैट्रिक मशीन में कई लोंगों के फिंगर प्रिंट आदि लिये जाने से कोरोना वायरस फैलने की आशंका है । इसलिये कोरोना काल तक इस योजना को स्थगित रखने के निर्देश सरकार को दिए जाएं लेकिन कोर्ट ने इसे नीतिगत मामला मानते हुये इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया ।
एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (छथ्ै।)के पात्र लाभार्थी पूरे देश में कहीं भी उचित मूल्य की दुकान से अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर अनाज उठा सकेंगे। फिर भले ही उनका राशन कार्ड किसी भी राज्य या जिले में बना हो। खाद्य मंत्रालय का लक्ष्य मार्च 2021 तक देशभर में इस योजना को लागू करना है। वर्तमान में यह योजना करीब 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है।

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