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उत्तराखंड के भाजपा विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला हाईकोर्ट की शरण में पहुंची

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नैनीताल। उत्तराखंड के द्वाराहाट के विधायक पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाने वाली पीड़िता अपनी गिरफ्तारी व एफआईआर को निरस्त करने को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गई है। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद अगली तिथि एक सितम्बर की नियत की है। एकलपीठ ने पीड़िता व विधायक के बीच हुए व्हाट्सएप चौट को कोर्ट में पेश करने को कहा है। शनिवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में पीड़िता की याचिका पर सुनवाई हुई।
पीड़िता व उसके दो अन्य सगे लोगों ने याचिका दायर कर उनके खिलाफ देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में नौ अगस्त को दर्ज एफआईआर को निरस्त करने व अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है । याचीकर्ताओं का कहना है कि देहरादून पुलिस ने उनकी शिकायत तो दर्ज नहीं कि लेकिन दबाब में आकर विधायक की पत्नी द्वारा दी गयी शिकायती पत्र पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
विधायक महेश नेगी की पत्नी रीता ने एफआईआर में कहा है कि द्वाराहाट में पीड़ित व उसके परिजन उनके पड़ोस में रहते हैं और वो अन्य लोगों की तरह अपनी समस्याएं लेकर अक्सर उनके घर आते रहते थे । महिला का चाल चलन ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने उसे अपने घर आने पर रोक लगा दी थी। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि महिला ने भागकर शादी की और उसका अपने पति के साथ कोर्ट में केश रहा है।
विधायक की पत्नी ने यह भी आरोप लगाया है कि पीड़िता ने उन्हें फोन कर कहा था कि वो महेश के बच्चे की माँ है और उनकी पांच करोड़ रुपये की मांग नहीं मांगी गई तो नेगी का राजनीतिक कॅरियर बर्बाद करने के साथ परिवार को भी बदनाम कर देंगी । इधर पीड़िता ने उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने व विधायक के डीएनए टेस्ट के आदेश पारित करने की मांग की है।

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