शिविर में बताएं नागरिकों के अधिकार

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जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल एवं माननीय जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सिविल जज सीनियर डिवीजन/सचिव अकरम अली की अध्यक्षता में शनिवार को राजकीय उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर में विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015, नालसा बच्चों के लिए बाल अनुकूल कानूनी योजना 2024, नालसा मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों और बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवाएं योजना 2024, साइबर क्राइम, साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930, यौन उत्पीड़न, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य व सालसा का टोल फ्री नंबर 15100 और नशीली दवाइयों के दुष्परिणाम साइबर अपराध आदि के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही सुरक्षित दवा, सुरक्षित जीवन, बाल विवाह मुक्त उत्तराखंड, बाल श्रम मुक्त उत्तराखंड अभियान की जानकारी दी गई। इस दौरान लोगों को नि:शुल्क विधिक सहायता धारा 12 के बारे में एवम आगामी 10 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में बताया गया। इस अवसर पर के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक विमल गोसाई सहित उप जिला अस्पताल के कर्मचारी मौजूद थे।

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