बिजली चोरी के मामले में फैक्ट्री मालिक को छह माह की सजा

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रुद्रपुर। वर्ष 2020 में केलाखेड़ा क्षेत्र में बिजली चोरी के मामले में अदालत ने फैक्ट्री मालिक को दोषी ठहराते हुए छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायाधीश सिकंदर कुमार त्यागी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद यह फैसला सुनाया। जानकारी के अनुसार, 30 सितंबर 2020 को ऊर्जा निगम की सतर्कता टीम ने ग्राम रामनगर स्थित मैसर्स गुरुनानक पल्प बोर्ड गत्ता फैक्ट्री में छापेमारी की थी। अवर अभियंता योगेश कुमार और उपखंड अधिकारी फरमान हैदर जैदी के नेतृत्व में हुई जांच में फैक्ट्री परिसर में अवैध रूप से बिजली उपयोग किए जाने का खुलासा हुआ था। जांच के दौरान टीम ने पाया कि ट्रांसफॉर्मर की एलटी लाइन से सीधे केबल जोड़कर करीब 20.387 किलोवाट बिजली की चोरी की जा रही थी। मामले में अवर अभियंता की तहरीर पर काशीपुर पुलिस ने फैक्ट्री मालिक गुरुचरण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैक्ट्री मालिक को दोषी करार देते हुए छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई।

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