कुलदीप सिंह हत्याकांड के दोषी को आजीवन कारावास

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रुद्रपुर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आरके श्रीवास्तव की अदालत ने वर्ष 2022 के चर्चित कुलदीप सिंह हत्याकांड में दोषी बलजीत सिंह उर्फ सोनू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। एडीजीसी दीपक कुमार अरोड़ा ने बताया कि गांव फुलैया निवासी निर्मल सिंह ने मामले में दी तहरीर में कहा था कि सात मार्च 2022 को उनका बेटा कुलदीप सिंह खेत पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर गन्ना भरने गया था। उसी दौरान गांव गोगी, नानकमत्ता निवासी हरविंदर सिंह खेत जोत रहा था, जबकि नत्थू लाल तलवार और बलजीत सिंह उर्फ सोनू तमंचा लेकर मौके पर मौजूद थे। आरोप है कि कुलदीप सिंह के खेत के पास पहुंचते ही तीनों ने उस पर हमला कर दिया। इसके बाद बलजीत सिंह ने तमंचे से फायर कर दिया। गोली लगने के बाद कुलदीप जान बचाकर भागने लगा, लेकिन आरोपियों ने उस पर लगातार फायर किए, जिससे उसकी मौत हो गई। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 13 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने बलजीत सिंह उर्फ सोनू को दोषी करार दिया। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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