उत्तराखंड

साक्ष्यों के अभाव में ट्रक चोरी के चार आरोपी दोषमुक्त

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काशीपुर। द्वितीय एसीजे चेतन गौतम की अदालत ने ट्रक चोरी के चार आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। काशीपुर निवासी जैनेंद्र पांडेय पुत्र चिरंजीव पांडे ने 06 नवंबर, 2014 को आईटीआई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका ट्रक पांच नवंबर को उसके ड्राईवर गुरचरन सिंह पुत्र बलदेव सिंह निवासी जसपुर खुर्द, गुरुगोविन्द सिंह कालोनी ने कुंडेश्वरी रोड पर एक रिसोर्ट्स के सामने खड़ा किया था। उसी रात ट्रक वहां से चोरी हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर सात नवंबर, 2014 को नदीम पुत्र महफूज, निवासी गढ़मुक्तेश्वर जिला हापुड़, यामीन पुत्र यासीन, निवासी-नईबस्ती, जसपुर, शब्बो उर्फ अखलाख पुत्र शेरू खां निवासी भट्टा कालोनी जसपुर को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर चोरी गया ट्रक बरामद कर लिया था। चार्जशीट प्रस्तुत होने पर इस वाद का परीक्षण द्वितीय एसीजे चेतन सिंह गौतम की अदालत ने हुआ। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी धर्मेंद्र तुली एड ने की। संबंधित पक्षों को सुनने और पत्रावली का परीशीलन कर अदालत ने चारों आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

 

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