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ग्राम पंचायत मरोड़ा पाबौ ब्लॉक में ही रहेगी

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जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी। जनपद पौड़ी गढ़वाल की ग्राम पंचायत मरोड़ा अब विकासखंड पाबौ में ही रहेगी। परिसीमन के दौरान इस ग्राम पंचायत को खिर्सू ब्लॉक में शामिल कर लिया गया था। जिसका पूर्व में ग्रामीणों ने विरोध किया। इतना ही नहीं स्थानीय विधायक से गुहार लगाने के बाद पंचायत चुनावों का पूर्ण बहिष्कार किया था। अब उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद पंचायतीराज विभाग ने मरोड़ा को वापस पाबौ ब्लॉक में शामिल किए जाने की स्वीकृति के बाद जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर दिए हैं। इससे मरोडा ग्राम पंचायत के लोगों ने राहत की सांस ली है। पिछले काफी समय से मरोड के ग्रामीण पंचायत को पाबौ ब्लॉक में शामिल करने की मांग कर रहे थे।
2019 में परिसीमन के बाद ब्लाक पाबौ की ग्राम पंचायत मरोड़ा को खिर्सू ब्लॉक में शामिल कर लिया गया था। ग्रामीणों ने भौगोलिक दूरी सहित विभिन्न समस्याओं का हवाला देते हुए पंचायतीराज विभाग की इस कार्रवाई का पुरजोर विरोध किया था। जिलाधिकारी गढ़वाल धीराज सिंह गब्र्याल ने सचिव पंचायतीराज विभाग उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना, विज्ञप्ति, संशोधन आदेश के अनुपालन में ग्राम पंचायत मरोड़ा को विकासखंड खिर्सू से हटाकर पाबौ ब्लॉक में पूर्ववत् सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है। ग्राम पंचायत मरोड़ा को विकासखंड खिर्सू से हटाकर विकासखंड पावौ में पुन: सम्मिलित किये जाने के संबंध में ग्राम वासियों द्वारा अपना पक्ष रखते हुए तथ्य दिये गये कि ग्राम सभा मरोड़ा विकासखंड पावौ से मात्र 9 किमी. दूर है, जबकि नये परिसीमन में ग्राम सभा मरोडा की विकासखंड खिर्सू से दूरी 16 किमी. है। सम्पूर्ण रास्ता जंगलों से आच्छादित है, जिससे जंगली जानवरों का भय हमेशा बना रहता है। वहीं न्याय पंचायत पोखरी की दूरी 26 किमी. है, जिसमें मार्ग जंगल से होने के कारण ग्रामवासियों को वहां पर आने-जाने में कठिनाईयां होती है तथा विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। ग्राम सभा मरोडा को खिर्सू में सम्मिलित किये जाने से ग्राम सभा में न तो कोई मनरेगा का कार्य हो पा रहा है और न ही किसी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। समस्त ग्रामवासियों के खाते पाबौ में स्थित बैंक में खोले गये है, जिससे बैंक संबंधित कठिनाईयां उत्पन्न हो रही है। वहीं वर्तमान में कानूनगो एवं पटवारी चौकी भी पाबौ में स्थित है। यह समस्या उत्पन्न हो रही है कि यदि गांव के किसी व्यक्ति को आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्र बनाने हैं तो उनका प्रमाणीकरण पाबौ के अन्तर्गत कानूनगो एवं तहसील से करने के बाद संबंधित प्रमाण पत्र 16 किमी. दूर जाकर विकासखंड खिर्सू से प्राप्त करना होता है जो अव्यावहारिक है।

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