नई दिल्ली,दिल्ली हाईकोर्ट ने हॉकी इंडिया के सेक्रेटरी जनरल भोला नाथ सिंह को कोर्ट की अवमानना का दोषी करार दिया है. जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की बेंच ने सजा की अवधि पर 4 मई को सुनवाई करने का आदेश दिया.अवमानना याचिका हॉकी इंडिया के उपाध्यक्ष सईद असीमा अली ने दायर किया था, याचिका में कहा गया था कि 17 जनवरी 2025 के हाईकोर्ट के आदेश का पालन हॉकी इंडिया के अधिकारियों ने नहीं किया था. हाईकोर्ट ने 17 जनवरी 2025 को पारित आदेश में कहा था कि वो याचिकाकर्ता को जरुरी लिंक उपलब्ध कराएं ताकि वो हॉकी इंडिया के एक्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में शामिल हो सके.
हॉकी इंडिया के अधिकारियों ने 4 जुलाई 2025 और 27 जुलाई 2025 की एक्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का लिंक उपलब्ध नहीं कराया था.
हाईकोर्ट ने कहा कि हॉकी इंडिया के अधिकारी दूसरे कामों का बहाना बनाकर याचिकाकर्ता को मीटिंग का लिंक उपलब्ध नहीं कराने के आदेश का पालन करने की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं. हॉकी इंडिया के अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश में संशोधन की भी मांग नहीं की थी. यहां तक की आदेश का पालन नहीं करने पर कोई पछतावा या माफीनामा भी पेश नहीं किया गया.
कोर्ट ने कहा कि भोला नाथ सिंह का कृत्य जानबूझकर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने वाला लगता है. ये मामला सीधा-सीधा कोर्ट की अवमानना का ही है. कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक धन से चलने वाले एक राष्ट्रीय खेल संघ की ओर से ऐसा करना केवल प्रशासनिक लापरवाही भर नहीं है.