प्रधानमंत्री मोदी का बताकर पोस्ट किया था फर्जी वीडियो, मधु किश्वर के दफ़्तर पहुंची चंडीगढ़ पुलिस, पूछताछ के बाद थमाया नोटिस

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नई दिल्ली, दिल्ली के सरिता विहार में लेखिका मधु किश्वर के ऑफिस पर चंडीगढ़ पुलिस मंगलवार को पहुंची. प्रधानमंत्री मोदी के फर्जी वीडियो के मामले में पूछताछ और नोटिस देने के लिए चंडीगढ़ पुलिस लेखिका मधु किश्वर के दफ़्तर पहुंची.
दरअसल, 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी का बताकर एक फर्जी और भ्रामक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया. इसे लेकर चंडीगढ़ पुलिस ने लेखिका मधु किश्वर के खिलाफ केस दर्ज किया. पुलिस की एक टीम देर रात उनके दफ़्तर नोटिस देने पहुंची थी. यह मामला सेक्टर 19 पुलिस स्टेशन चंडीगढ़ में भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट के तहत दर्ज हुआ है.
सेक्टर 19 चंडीगढ़ की एसएचओ सरिता रॉय ने कहा, 19 अप्रैल को सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई है. यह एक वीडियो से जुड़ी है जिसे ट्वीट किया गया था. मधु किश्वर पर इसे रीट्वीट करने का आरोप है. हम उन्हें 35.3 बीएनएसएस का नोटिस देने आए थे. उन्हें पुलिस स्टेशन में पेश होने का नोटिस दिया गया है. इसके लिए कल की तारीख तय की गई है, इसलिए उसके बाद हम देखेंगे
वहीं, नोटिस मिलने पर लेखिका मधु किश्वर ने बताया, मुझे नोटिस दिया गया है. चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा मैंने रिसीव कर लिया है. मुझ पर चंडीगढ़ पुलिस ने कई मामलों में मामला दर्ज किया है. मुझे ट्विटर के माध्यम से ही पता चला था कि मैं किसी 17 साल के युवक को फंसा रही हूं, उसका एक्सटॉर्शन कर रही हूं. इसलिए मुझ पर पोक्सो भी लगाया जाएगा. अब देखते हैं आगे क्या होता है. फिलहाल मुझे नोटिस का जवाब देना है. मुझे लगता है कि यह छोटी-मोटी बात है. इसे मैं आसानी से हैंडल कर सकती हूं.
बता दें कि लेखिका मधु किश्वर पर संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ फर्जी और भ्रामक सामग्री फैलाने का आरोप है. चंडीगढ़ पुलिस की टीम ने उनके सरिता विहार स्थित घर पर दबिश दी. मधु किश्वर ने रात में पुलिस के आने पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि महिला को सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उन्होंने नोटिस सुबह लेने की बात कही. एक शिकायत के आधार पर, यह जांच की जा रही है कि वीडियो-कंटेंट फैलाने में कौन-कौन शामिल है.
चंडीगढ़ पुलिस ने एक शिकायत के आधार पर लेखिका मधु किश्वर और अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ सेक्टर-26 थाने में केस दर्ज किया है. पुलिस ने मधु किश्वर समेत अन्य संबंधित सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ बीएनएस की धाराएं 196, 318, 336(1), 336(3), 336(4), 340, 353, 356 तथा आईटी एक्ट की धारा 66सी, 66डी और 67 के तहत मामला दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस फर्जी वीडियो-कंटेंट को फैलाने में कौन-कौन लोग शामिल हैं और उनका मकसद क्या है.

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