जयन्त प्रतिनिधि।
चमोली : चमोली जनपद में 1 जुलाई 2026 से वीबी-जी-राम जी योजना लागू होने के बाद बिना र्ई-केवाईसी पूर्ण किए बिना किसी भी मनरेगा श्रमिक को मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा सकेगा। जिला प्रशासन ने बताया कि जनपद में पंजीकृत 1,09,118 मनरेगा श्रमिकों में से 23,775 श्रमिक अभी तक र्ई-केवाईसी प्रक्रिया से वंचित हैं।
ऐसे सभी श्रमिकों से अपील की गई है कि वे 10 जुलाई 2026 तक अपने ग्राम प्रधान या ग्राम रोजगार सेवक के माध्यम से र्ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लें। निर्धारित समय सीमा तक प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर संबंधित श्रमिक के मनरेगा जॉब कार्ड को निरस्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। जिला प्रशासन ने सभी ग्राम प्रधानों को निर्देशित किया है कि वीबी-जी-राम जी योजना के अंतर्गत अनुमन्य मनरेगा कार्यों को उसी योजना के तहत संचालित किया जाए। वहीं, व्यक्तिगत भूमि सुधार जैसे गैर-अनुमन्य कार्यों के लिए 10 जुलाई 2026 तक बिल एवं मस्टरोल फीडिंग की समय सीमा बढ़ाई गई है। सभी ग्राम पंचायतों को निर्धारित अवधि में शत-प्रतिशत बिल एवं मास्टर रोल फीडिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भुगतान में किसी प्रकार की बाधा न आए। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लाभार्थियों की सूचियों का अनुमोदन ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को सूची पर कोई आपत्ति है, तो वह एक सप्ताह के भीतर अपने विकासखंड मुख्यालय या संबंधित ग्राम विकास अधिकारी के पास लिखित आपत्ति दर्ज करा सकता है।