उत्तराखंड

पत्नी के हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास

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चमोली। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गीता चौहान की अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास और 20 हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए हैं। आरोपी घटना के बाद से ही पुरसाड़ी जिला जेल में कैद है। सहायक शासकीय अधिवक्ता कुलदीप बर्तवाल ने बताया कि कर्णप्रयाग तहसील के खांकर एरवाड़ी गांव निवासी आरोपी मनबीर सिंह की पुत्री ने तीन जून 2019 को थापली के राजस्व उपनिरीक्षक को तहरीर दी थी कि उसके पिता ने दिन में उसकी मां सरस्वती देवी के साथ मारपीट की। घटना के बाद सरस्वती देवी को घायलावस्था में 108 से कर्णप्रयाग अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के बाद दौरान सरस्वती देवी की मृत्यु हो गई।
तहरीर के आधार पर राजस्व पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया और आरोपी मनबीर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद 22 जुलाई 2019 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपेश्वर की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय खुलने के बाद मामला कर्णप्रयाग स्थानांतरित किया गया। बर्तवाल ने बताया कि करीब दो साल तक कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाह पेश किए गए। बचाव एवं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गीता चौहान की अदालत ने बुधवार को आरोपी मनबीर सिंह को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है। मामले की विवेचना पटवारी क्षेत्र थापली के तत्कालीन राजस्व उपनिरीक्षक नवल किशोर मिश्रा ने की।

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