उत्तराखंड

पीसीएस परीक्षा में आयुसीमा और आवेदन तिथि में छूट के निर्देश

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने प्रदेश में पीसीएस परीक्षा में आयु सीमा को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सचिव कार्मिक को पीसीएस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा बढ़ाए जाने और आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने को लेकर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। आशुतोष भट्ट, अमित बाटला, गुलफाम, हरेंद्र रावत व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि उनकी आयु 45 वर्ष हो गई है। पीसीएस की परीक्षा के लिए आयुसीमा 42 वर्ष तय है। याचिका में कहा गया है कि 10 अगस्त 2021 को परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया। परीक्षा 10 अक्तूबर को होनी तय है। याचिका में स्पष्ट किया गया है कि उत्तराखंड बनने के बाद राज्य में पीसीएस की छह दफा परीक्षाएं हुई हैं। लेकिन वर्ष 2016 के बाद कोई भी परीक्षा नहीं हुई। जिससे वे तैयारियों के बावजूद इस परीक्षा से वंचित हो रहे हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि 2014 में सी-सेट पैटर्न लागू किया गया। नए पैटर्न के चलते वह क्वालीफाई नहीं कर पाए। जबकि संबंधित पैटर्न आईएएस की परीक्षा में 2011 में लागू किया गया था। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाए, उन्हें केंद्र सरकार ने 2012 में दो बार अतिरिक्त अवसर दिए था। खास बात यह है कि आयुसीमा पूरी कर चुके अभ्यर्थियों को यूपी सरकार ने भी यह अवसर दिया था। लेकिन उत्तराखंड में तब से यह परीक्षा ही नहीं हुई। जिसका लाभ उन्हें नहीं मिल सका। याचिकाकर्ताओं ने इस परीक्षा के लिए उन्हें तीन साल की छूट देने की मांग की है।

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